आदेशों की समीक्षा तथा आदेशों के खिलाफ अपील

अंतिम नवीनीकृत: 12-Dec-2013

आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों, दिए गए निर्देशों या पास किए गए आदेशों से संतुष्टि न होने पर कोई भी लाईसैंस धारी, उत्पादन कंपनी, बिजली उपभोक्ता या हरियाणा में कोई भी पणधारी (Stake Holder), आयोग के समय-समय पर संशोंधित “कार्य संचालन विनियम, 2004View Document(205 Kb)” के अनुसार, आदेशों की तिथि से 30 दिन के अंदर आयोग को समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है या आदेशों की कापी की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों की अवधि के अन्दर, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम की धारा 127 को छोड़कर) की धारा 111 के अन्तर्गत “विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनलExternal Link Image" में अपील कर सकता है।